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किन लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स और फाइन माफ करेगी एमसीडी, कैसे उठा सकते हैं लाभ?

दिल्ली नगर निगम (MCD) के सदन की बैठक में बुधवार बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और जुर्माने पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस योजना का नाम संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो) नाम रखा गया है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 21 May 2025 09:46 PM
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किन लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स और फाइन माफ करेगी एमसीडी, कैसे उठा सकते हैं लाभ?

दिल्ली नगर निगम (MCD) के सदन की बैठक में बुधवार कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें एक फैसला बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और जुर्माने पर लिया गया है। एमसीडी ने उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है जिसमें 5 साल का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर पिछला बकाया संपत्ति कर और जुर्माना माफ कर दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का नाम संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो) नाम रखा गया है।

किन लोगों को कैसे मिलेगा लाभ?

- इस माफी योजना का लाभ उन्हीं करदाताओं को मिलेगा, जो इस योजना के तहत अपना संपत्ति कर का पांच वर्ष का भुगतान करेंगे।

- इसके तहत रिहायशी और व्यवसायिक संपत्ति के कर दाताओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के साथ पिछले चार वर्ष (2020-21 से 2024-25 तक) का संपत्ति कर जमा करने पर योजना का लाभ मिलेगा।

- बताया जाता है कि एमसीडी की यह माफी योजना 1 जून से 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी।

- निगम की वेबसाइट mcdonilne.nic.in पर ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करना होगा।

- इस योजना का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को अपना वर्ष 2020 से 2021 वित्तीय वर्ष तक निगम के समक्ष जमा कराए गए संपत्ति कर की रसीद का प्रूफ निगम वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

- जिन करदाताओं ने वर्ष 2020-21 तक संपत्ति कर जमा नहीं कराया है। वह निगम वेबसाइट पर जाकर संपत्ति कर को जमा कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

- निगम की तरफ से योजना को लेकर हेल्पलाइन नंबर 7065064988 शुरू की जाएगी।

- संपत्ति कर से जुड़ी नई माफी योजना के तहत करदाताओं की तरफ से जमा कराए गए पांच वर्ष के संपत्ति कर के बाद निगम प्रशासन करदाताओं के संपत्ति कर जमा करने से जुड़े दस्तावेजों की जांच निगरानी शुरू करेगा। इस निगरानी को संपत्ति कर विभाग 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक शुरू किया जाएगा।

- निगरानी के दौरान यदि निगम प्रशासन को पता चलता है कि संपत्ति कर रिटर्न (पीटीआर) का भुगतान कम (अंडर पेमेंट) किया गया। तब करदाताओं को संपत्ति कर की अंतर राशि को 30 फीसदी तक जुर्माने के साथ भुगतान करना होगा।