Big Alert from 1 August These new UPI rules to take effect 50 balance checks in day timed autopay ध्यान दें! 1 अगस्त से बदल रहे UPI से जुड़े कई नियम, जानें आप पर क्या होगा असर
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ध्यान दें! 1 अगस्त से बदल रहे UPI से जुड़े कई नियम, जानें आप पर क्या होगा असर

1 अगस्त 2025 से UPI से जुड़े नई नए नियम लागू होने वाले हैं। बैलेंस चेक, ऑटोपे और ट्रांजैक्शन स्टेटस जैसे कई फीचर्स में बदलाव किया जा रहा है। जानें NPCI के नए नियम, उनके फायदे और यूजर्स पर प्रभाव।

Himani GuptaTue, 27 May 2025 06:05 PM
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New UPI rules from 1st August

अगर आप भी UPI का यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। क्योंकि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 1 अगस्त 2025 से UPI से जुड़े कई नियम बदलने वाला है और कुछ नए रूल्स लागू करने वाला है। इन बदलावों का उद्देश्य UPI सिस्टम को अधिक सुरक्षित, स्थिर और सुचारू बनाना है। हालांकि, इसका असर आम यूजर्स और खासकर व्यापारियों पर पड़ सकता है। जानिए क्या-क्या बदल रहा है:

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बैलेंस चेक होगा अब सिर्फ 50 बार

अब UPI यूजर्स एक दिन में प्रत्येक ऐप पर सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। यदि आप Paytm और PhonePe दोनों ऐप्स का उपयोग करते हैं, तो हर ऐप पर 50-50 बार बैलेंस देखने की सीमा होगी। यह लिमिट ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सिस्टम ओवरलोड से बचाने के लिए लगाई गई है। बैंक को अब हर सफल ट्रांजैक्शन के साथ बैलेंस की जानकारी भी भेजनी होगी, ताकि बार-बार बैलेंस चेक करने की ज़रूरत ना पड़े।

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कैसे पता करें कि आपका नंबर ब्लॉक हुआ है या नहीं?

इस वक्त कोई सार्वजनिक लिस्ट नहीं है जिससे आप सीधे जान सकें कि आपका नंबर ब्लॉक हुआ है या नहीं। लेकिन अगर आप नीचे दिए गए लक्षण देख रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए: लगातार UPI फेल हो रहा है, "Transaction under review" या "Could not process" जैसे मैसेज आ रहे हैं, QR कोड स्कैन करने पर भी पेमेंट नहीं हो पा रहा तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक या UPI ऐप की हेल्पलाइन से संपर्क करें।

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लिंक्ड अकाउंट लिस्ट देखने की सीमा 25 बार प्रतिदिन

अब आप UPI ऐप पर अपने मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट्स की सूची एक दिन में सिर्फ 25 बार ही देख सकेंगे। यह अनुरोध तभी मान्य होगा जब यूजर बैंक चुनेगा और सहमति देगा।

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ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक पर 90 सेकंड की देरी अनिवार्य

Payment Service Providers (PSPs) को किसी ट्रांजैक्शन की स्थिति जानने के लिए कम से कम 90 सेकंड बाद ही API कॉल करनी होगी। 2 घंटे में अधिकतम 3 बार ही ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक किया जा सकता है। कुछ एरर कोड्स पर बैंक को ट्रांजैक्शन को “फेल” मानना होगा और बार-बार चेक करने से बचना होगा।

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ऑटोपे Mandate अब सिर्फ नॉन-पीक घंटों में ही होंगे प्रोसेस

UPI के जरिए ऑटोमैटिक डेबिट (जैसे Netflix सब्सक्रिप्शन या SIP) अब केवल नॉन-पीक ऑवर्स में ही प्रोसेस किए जाएंगे। पीक आवर्स: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक होते हैं। यूजर मैनडेट बना सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग पीक टाइम में नहीं होगी। हर मैनडेट के लिए सिर्फ 1 प्रयास और अधिकतम 3 रिट्राइज़ की अनुमति होगी।

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नियम तोड़ने पर क्या होगा?

अगर कोई बैंक या PSP इन निर्देशों का पालन नहीं करता तो: API एक्सेस को सीमित किया जा सकता है, नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, NPCI द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।