Hindi NewsUttar-pradesh NewsAgra NewsCourt Orders Husband to Pay 5 500 Monthly Alimony to Wife and Children
भरण पोषण को पति देगा हर माह साढ़े पांच हजार
Agra News - वादी ने भरण पोषण की राशि के लिए न्यायालय में मामला दायर किया। अदालत ने पति को पत्नी और बच्चों के लिए ₹5,500 प्रति माह देने का आदेश दिया। वादी ने कहा कि ससुरालीजन ने उसे प्रताड़ित किया और मांग पूरी न...
Newswrap हिन्दुस्तान, आगराMon, 26 May 2025 07:57 PM

वादी द्वारा भरण पोषण की राशि की मांग को लेकर न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया। अदालत ने पति से पत्नी और उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए साढ़े पांच हजार रुपये प्रतिमाह दिलाने के आदेश दिए। वादी की ओर से अधिवक्ता दिनेश सिंह ने तर्क प्रस्तुत किए। थाना ताजगंज क्षेत्र निवासी वादी की शादी फिरोजाबाद निवासी युवक के साथ एक जून 2014 को हुई थी। ससुरालीजन वादी को प्रताड़ित कर बुलेट मोटर साइकिल और एक लाख रुपये की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर 12 जुलाई 20 को ससुरालीजनों ने वादी के साथ मारपीट कर उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया था।
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