आगरा के लिए भी---) दहेज उत्पीड़न व मारपीट के 29 साल पुराने मुकदमे में दोषी पति को सजा
Aligarh News - क्वार्सी थाना क्षेत्र में 29 साल पुराने दहेज उत्पीड़न और महिला से मारपीट के मामले में, जेएम तृतीय विजय चौधरी की अदालत ने पति सुरेश चंद्र को डेढ़ साल कारावास की सजा सुनाई है। मंजू सैनी ने 1996 में उसके...

- क्वार्सी थाना क्षेत्र के मामले में जेएम तृतीय की अदालत ने सुनाया फैसला अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। क्वार्सी क्षेत्र में 29 साल पुराने दहेज उत्पीड़न व महिला से मारपीट के मामले में जेएम तृतीय विजय चौधरी की अदालत ने पति को डेढ़ साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभात सिंह ने बताया कि क्वार्सी क्षेत्र के जनकपुरी नवादा निवासी मंजू सैनी ने 15 अगस्त 1996 को अपने पति आगरा के लोहामंडी क्षेत्र के पुनियापाड़ा निवासी सुरेश चंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि शादी के बाद से दहेज के लिए उसका उत्पीड़न किया जा रहा है।
मारपीट व धमकी दी जा रही है। पुलिस ने जांच के बाद सुरेश चंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुरेश को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है। ---------------
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