पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी को 68 आवेदनों को मिली मंजूरी
Badaun News - कलक्ट्रेट सभागार में डीएम अवनीश राय की अध्यक्षता में शादी अनुदान की बैठक हुई। अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों के लिए योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए।...

कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम अवनीश राय की अध्यक्षता में शादी अनुदान की बैठक की गई। जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के तहत जिला स्वीकृति समिति की बैठक में प्रत्येक पात्र को योजना का लाभ देने के निर्देश दिये गये। उन्होंने एसडीएम व बीडीओ को लंबित आवेदन पत्रों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। समिति द्वारा 68 आवेदनों की भुगतान की संस्तुति की गयी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव पाठक ने बताया कि शादी अनुदान योजना के तहत विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 को 179.80 लाख का आवंटन जारी किया गया है, जिसके सापेक्ष 899 पात्र लाभार्थियों को लाभांवित किया जाना है।
अभी तक जनपद के एसडीएम व बीडीओ के स्तर से कुल 110 आवेदन पत्र स्वीकृत एवं 35 आवेदन पत्र अस्वीकृत हुए हैं। इस अवसर पर समिति सदस्य व प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनको मिलेगा लाभ योजना आगामी 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। योजना पूर्णतया ऑनलाईन संचालित है। योजना के तहत 20 हजार रुपये प्रति लाभार्थी एवं अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी को अनुमन्य है। आवेदन को पात्रता के तहत कन्या की आयु शादी की तिथि को कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से अधिकतम एक लाख रुपये निर्धारित है। यहां करें आवेदन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने बताया कि आवेदन पत्र, पुत्री की शादी तय होने पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से एवं शादी होने के 90 दिन बाद तक बेवसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन करके सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ संबधित एसडीएम अथवा बीडीओ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
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