हिंदू युवती को बरगलाकर रेप में मुस्लिम युवक को उम्रकैद, लव जेहाद में कोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी में दो साल पहले बनाए गए धर्म परिवर्तन कानून लव जेहाद में बाराबंकी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू युवती को बरगलाकर रेप में मुस्लिम युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

यूपी में बाराबंकी की एक विशेष अदालत ने मुस्लिम युवक पर अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। युवक पर पुलिस दलित अधिनियम और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम यानी लव जेहाद की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि देवा थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी ने थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि लखनऊ जिले के इटौंजा थाना क्षेत्र का रहने वाला सलमान 13 दिसम्बर 2023 को उसकी बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वादी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सलमान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
तिवारी ने बताया कि विवेचना में आये साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सलमान के विरुद्ध भारतीय दंड विधान, दलित अधिनियम और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में पेश किए गए गवाहों के बयानों से यह जाहिर हुआ कि खुद को सुमित बताने वाले आरोपी सलमान ने वादी की बहन को अपने जाल में फंसाया और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अदालत) वीना नारायन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को आरोपी सलमान को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और 80 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
योगी सरकार ने उम्रकैद की सजा का किया प्रावधान
यूपी की योगी सरकार ने दो साल पहले लाए गए कानून में संशोधन करके उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया था। इसके तहत किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी 'लव जिहाद' के दोषियों को पहली बार उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया था। अवैध धर्मांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई थी। अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माना निर्धारित था।