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कार्ड धारकों को बड़ी राहत, कोटेदारों के पास एक साथ तीन महीने का पहुंचेगा राशन

केंद्र सरकार ने कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। कार्ड धारकों को राशन मिलने में कोई परेशानी न हो इसको लेकर कोटेदारों को अब एक साथ तीन महीने का राशन उठान करने के आदेश जारी किए गए हैं।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़Sat, 10 May 2025 04:02 PM
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कार्ड धारकों को बड़ी राहत, कोटेदारों के पास एक साथ तीन महीने का पहुंचेगा राशन

केंद्र सरकार ने कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। कार्ड धारकों को राशन मिलने में कोई परेशानी न हो इसको लेकर कोटेदारों को अब एक साथ तीन महीने का राशन उठान करने के आदेश जारी किए गए हैं। सीडीओ एवं प्रभारी आरएफसी प्रखर कुमार सिंह ने शुक्रवार को मंडलीय अफसरों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की। एक साथ राशन का उठान किस तरह से किया जाएगा और कितने वाहन बढ़ाने होंगे इन सभी बिन्दुओं पर चर्चा की गई। अभी तक एक माह के राशन का उठान का प्रावधान है।

अलीगढ़ में करीब 6.40 लाख राशन कार्ड धारक हैं और 25 लाख लोग हैं जिनको सरकार गेंहू, चावल, बाजरा व अन्य खाद्यन्न नियमानुसार देती है। केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गोदामों से एक साथ तीन माह का राशन उठान कराने के निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि कोटेदारों के पास तीन माह का राशन एक साथ पहुंचा दें। इससे उनको वितरण में सहूलियत होगी। राशन की उपलब्धता समय से रहेगी। केंद्र सरकार का आदेश आने के बाद प्रभारी आरएफसी प्रखर कुमार सिंह ने शुक्रवार को आपूर्ति, विपणन, ट्रांसपोर्टरों समेत अन्य विभागों के साथ बैठक की।

प्रभारी आरएफसी ने तीन माह का राशन एक साथ उठान की तैयारियों को लेकर बातचीत की। कहा कि तीन माह राशन उठाने के लिए कितने ट्रक अतिरिक्त लगेंगे। किस गोदाम से कितने टन अनाज का उठान होगा। जरूरत पड़ेगी तो सीधे रैक से खाद्यान्न उठान किया जाएगा। पंजाब व हरियाणा से राशन की आवक हो रही है। अलीगढ़, एटा, कासगंज व हाथरस चारों जिलों में यह व्यवस्था बननी है। राशन उठान के दौरान श्रमिकों की अधिकता व एफसीआई को अधिक समय तक खोलना पड़ेगा। इस बिन्दु पर भी चर्चा हुई।

कोटेदारों से समन्वय बनाया जा रहा

जून, जुलाई व अगस्त तीन माह का राशन एक साथ दिए जाने से कोटेदारों के यहां स्टोर की भी समस्या आएगी। इसको लेकर आपूर्ति विभाग कोटेदारों से समन्वय स्थापित कर रहा है। रखवाने के लिए जगह भी बनानी होगी। प्रभारी आरएफसी आईएएस प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कहां पर क्या बदलाव करना होगा और नई व्यवस्था किस तरह से बनाई जाएगी इस पर मंथन कर लिया गया है।

पंप संचालकों को डीजल पेट्रोल रिजर्व रखने के निर्देश

अलीगढ़ जिले के सभी पंप मालिकों को पांच हजार लीटर डीजल व दो हजार लीटर पेट्रोल अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना होगा। गैस एजेंसी मालिकों को सौ-सौ सिलेंडर सुरक्षित रखने होंगे। जिला पूर्ति अधिकारी अभिनव सिंह ने इसका आदेश जारी कर दिया है। शहर के लोग इस आदेश को पाकिस्तान से चल रहे अघोषित युद्ध से जोड़कर देख रहे हैं। जिले में 225 पेट्रोल पंप वं 62 गैस एजेंसी हैं। इसमें सौ से अधिक गैस एजेंसी शहरी क्षेत्र में हैं। शासन स्तर से इन सभी पेट्रोल पंप व गैस एजेंसियों के लिए स्पष्ट आदेश हैं कि दैवीय आपदा व आकस्मिक परिस्थितियों के लिए अनिवार्य रूप से पांच हजार लीटर डीजल, दो हजार लीटर पेटोल व सौ गैस सिलेंडर आरक्षित रखना अनिवार्य है, लेकिन जिले में अधिकतर पंप स्वामी इसका पालन नहीं करते हैं। पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार उनके पास इस तरह के आदेश पहले भी कई बार आए हैं इसलिए उन्हें इस आदेश पर भी अमल करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली उनकी तैयारी भी पूरी है।

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