Alka Chaudhary Sentences Murder Convicts Vishal and Rohit to Life Imprisonment in Syohara Case मुकेश हत्याकांड : दो दोषियों को उम्रकैद, एक बरी, Bijnor Hindi News - Hindustan
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मुकेश हत्याकांड : दो दोषियों को उम्रकैद, एक बरी

Bijnor News - अपर जिला जज अल्का चौधरी ने स्योहारा में मुकेश हत्या मामले में दो दोषियों विशाल और रोहित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी राज्यपाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले के दो अन्य...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरMon, 21 April 2025 11:15 PM
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मुकेश हत्याकांड : दो दोषियों को उम्रकैद, एक बरी

अपर जिला जज अल्का चौधरी ने स्योहारा में हुए मुकेश हत्याकांड दो दोषियों विशाल और रोहित को हत्या करने का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले के एक अन्य आरोपी राज्यपाल उर्फ इच्छाराम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। इस मामले के दो अन्य आरोपी आदित्य और राहुल की मुकदमा विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। अभियोजन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि स्योहारा थाना क्षेत्र के राना नंगला के राकेश पुत्र नत्थू सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 14 अक्टूबर 2017 की शाम को राकेश का भाई मुकेश घर से दूध लेकर बेरखेडा जा रहा था। आरोप था कि गांव निवासी आदित्य ने अपने साथी विशाल पुत्र कल्याण सिंह चंचलपुर स्योहारा और रोहित पुत्र योगेंद्र निवासी स्वाहेड़ी बिजनौर के साथ मिलकर मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी। राकेश की तहरीर पर आरोपी राहुल सहित चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना में पुलिस ने आरोपी विशाल और रोहित को रिमांड पर लेकर उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कराया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान हत्याकांड के दो आरोपी राहुल व आदित्य की मौत हो गई थी जबकि विशाल, रोहित और राजपाल के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने विशाल और रोहित को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 22 हजार रुपए जुर्माना लगाया, जबकि राजपाल उर्फ इच्छाराम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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