Life Imprisonment for Man in 2016 Murder and Robbery Case in Noorpur महेश शर्मा हत्याकांड के दोषी फरमान को उम्रकैद , Bijnor Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsBijnor NewsLife Imprisonment for Man in 2016 Murder and Robbery Case in Noorpur

महेश शर्मा हत्याकांड के दोषी फरमान को उम्रकैद

Bijnor News - नूरपुर में 9 साल पहले सेल्समैन महेश चंद शर्मा की गोली मारकर हत्या और 2 लाख 40 हजार रुपए की लूट के मामले में अपर जिला जज ने फरमान को दोषी पाया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 70 हजार का जुर्माना लगाया...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरTue, 4 Feb 2025 10:52 PM
share Share
Follow Us on
महेश शर्मा हत्याकांड के दोषी फरमान को उम्रकैद

9 वर्ष पहले नूरपुर में सरेआम सेल्समैन की गोली मारकर हत्या करने और दो लाख चालीस हजार रुपए की लूट करने के मामले में अपर जिला जज प्रकाशचंद्र शुक्ला ने चांदपुर के फरमान को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी फरमान पर 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले के दूसरे आरोपी राजू वाल्मीकि को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। एडीजीसी मुकेश चौहान ने बताया कि बिजनौर के ज्ञान बिहार निवासी शिवम शर्मा पुत्र महेश चंद शर्मा ने थाना नूरपुर में मुकदमा दर्ज कराया जिसे बताया कि उसके पिता महेश चंद्र शर्मा नगीना रोड पर स्थित एक फैक्ट्री में सेल्समैन का कार्य करते हैं। 31 मई 2016 को फैक्ट्री में बेचे गए माल की पेमेंट की उगायी करने नूरपुर गए हुए थे। दोपहर एक बजे खालसा इंटर कॉलेज के पास एक दुकान से 2 लाख 40 हजार रुपए का पेमेंट लेकर चले और गाड़ी में बैठते समय दो अज्ञात बदमाशों ने उसके पिता महेश चंद शर्मा को गोली मारकर और नोटों से भरा बैग लूटकर भाग गए थे। घायल हालत में महेश चंद शर्मा को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना करते हुए छजुपुरा के तिराहे से तमंचे सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसे अपना नाम फरमान पुत्र बाबू उर्फ पिद्दु हातमपुर शेख चांदपुर बताया। आरोपी फरमान ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने साथी सद्दाम पुत्र इरशाद नहटौर के साथ मिलकर सेल्समैन की गोली मारकर रकम से भरा बैग छीन लिया था। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा और एक लाख की नगदी बरामद कर उन्हें जेल भेजा था। राजू वाल्मीकि पुत्र जयप्रकाश चांदपुर का नाम भी प्रकाश में आया। आरोपी फरमान ने बताया की जेल में बन्द राजू वाल्मीकि के कहने पर उसने घटना को अंजाम दिया था। अदालत में कार्यवाही के दौरान मामले के आरोपी सद्दाम की फाइल फरमान से पृथक कर विचरण किया गया। अदालत में पेश साक्ष्य के आधार पर राजू वाल्मीकि को सबूत के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। तो वहीं फरमान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।