ब्लैकमेल कर महिला से दुष्कर्म में अभियुक्त को उम्रकैद
Bulandsehar News - खुर्जा नगर क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी संतोष को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पीड़िता ने एसएसपी को शिकायत...

खुर्जा नगर क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2022 में ब्लैकमेल कर महिला से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय-एक के न्यायाधीश हरिकेश कुमार ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सोमवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशव देव शर्मा ने बताया कि 10 नवंबर 2022 को खुर्जा नगर के एक गांव की पीड़ित महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया था कि गांव के ही संतोष ने उसके नहाते वक्त फोटो खीज लिए और उसको ब्लैकमेल कर रहा था।
पति की अनुपस्थिति में आरोपी ने घर में घुसकर मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया। बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और उस पर दबाव बनाकर समझौता करा दिया। एसएसपी के आदेश पर 9 दिसंबर 2022 को खुर्जा नगर पुलिस ने आरोपी संतोष पुत्र महेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया। 3 मार्च 2023 को पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय-एक के न्यायाधीश हरिकेश कुमार के न्यायालय ने बयान, साक्ष्यों और दलीलों को सुनकर आरोपी संतोष को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त संतोष को उम्रकैद और 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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