गैर इरादतन हत्या में दो को 2-2 वर्ष का कारावास
Firozabad News - न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थदंड लगाया गया है। यदि वे अर्थदंड नहीं देते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में गवाहों की...

न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थदंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नगला खंगर में भागीरथ पुत्र रामबाबू निवासी निहालपुर मक्खनपुर ने जगमोहन निवासी निहालपुर थाना मक्खनपुर तथा राम भक्त पुत्र राम खिलाड़ी निवासी मोहब्बतपुर थाना नगला खंगर के खिलाफ अपने बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजीव सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रिय प्रताप सिंह ने की। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को 304 ए का दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को 2-2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया।
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