सदर तहसील में व्याप्त समस्याओं पर वकीलों ने जताया आक्रोश
Firozabad News - फिरोजाबाद में अधिवक्ताओं ने सदर तहसील में समस्याओं को लेकर बैठक की। उन्होंने प्रशासन से पीने के पानी, जल भराव और अन्य समस्याओं का समाधान करने की मांग की। वकीलों ने तहसीलदार की कार्यशैली पर सवाल उठाते...

फिरोजाबाद। वकीलों ने सदर तहसील में व्याप्त समस्याओं को लेकर अपनी आवाज उठाई। अधिवक्ता संघर्ष समिति ने बैठक कर समस्याओं पर चर्चा की गई। तहसील में व्याप्त समस्याओं की ओर सदर तहसील के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं दिए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। वकीलों ने प्रशासन से पीने के पानी का इंतजाम, तहसील परिसर में जल भराव होने सहित विभिन्न समस्याओं को शीघ्रता से हल कराए जाने की मांग उठाई। मंगलवार को सदर तहसील परिसर में अधिवक्ता संघर्ष समिति की बैठक वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रह्म स्वरूप शर्मा एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई। तहसील सदर में व्याप्त समस्याओं को लेकर चर्चा की गई।
अधिवक्ताओं ने तहसीलदार सदर की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने दाखिल खारिज की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। दाखिला खारिज करने में अनावश्यक देरी की जा रही है। तहसीलदार दक्षिण का कार्यालय विगत चार माह से बंद पड़ा है। जिससे अधिवक्ता एवं वादकारियो को अनेक तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष उमाकांत पचौरी एडवोकेट ने कहा है कि वर्तमान में तहसील कार्यालय परिसर में पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। जिससे हर रोज तहसील आने वाले सैकड़ों वादकारी एवं अधिवक्ताओं के लिए पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि तहसील परिसर में साइकिल स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे प्रतिदिन जाम की समस्या बनी रहती है। बरसात के मौसम में तहसील परिसर में जलभराव से बीमारियों का सख्त खतरा बना रहता है। वहीं नगर निगम द्वारा तहसील परिसर में साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं कराई जा रही। अधिवक्ताओं ने तय किया के इन सभी समस्याओं को लेकर अधिवक्ता संघर्ष समिति शीघ्रता से प्रशासन के अधिकारियों को अपना ज्ञापन देगी। वकीलों ने कहा कि प्रशासन ने अगर शीघ्रता से सदर तहसील में व्याप्त समस्याओं को हल नहीं कराया तो संघर्ष समिति धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। बैठक में तुरसन पाल वियोगी, रामकुमार मिश्रा, गजेंद्र सिंह, बौद्ध, सुरेश चंद, हरी बाबू यादव, गिरीश चंद्र राजौरिया, देवेंद्र वशिष्ठ, हनुमत सिंह गोरख , अमोद सिंह यादव आदि अधिवक्ताओं ने विचार व्यक्त किए।
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