आरओ और वाहन धुलाई सेंटर के लिए देना होगा 5000 रुपये शुल्क
Gorakhpur News - - शहर में इसके संचालन के लिए चुकाना होगा पांच हजार रुपये पंजीकरण शुल्क गोरखपुर,

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता शहर के आरओ प्लांट और वाहन धुलाई सेंटर के संचालन के लिए नगर निगम 5000 रुपये पंजीकरण शुल्क वसूलेगा। इसके साथ ही निर्धारित मासिक शुल्क भी देना होगा। निगम ने दुकानदारों से पंजीकरण करवाना शुरू भी कर दिया है। आरओ प्लांट और धुलाई सेंटर वालों को अनिवार्य रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा। निगम ने दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया है। अभी तक तीन आरओ प्लांट संचालक और दो धुलाई सेंटर वालों ने शुल्क देकर पंजीकरण भी करवा लिया है। शहर में रोजाना लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। निगम ने भू-जल दोहन और बर्बादी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है।
यदि कोई वाहन धुलाई केंद्र या आरओ प्लांट संचालक नियमों का पालन नहीं करता है, तो उस पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकतानुसार प्लांट भी सील किया जा सकता है। प्रशासन की ओर से सभी संबंधित व्यवसायों को समय रहते अपने केंद्रों पर जल संरक्षण के उपाय सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है। वाहन धुलाई केंद्रों और आरओ प्लांट संचालकों को अब सालाना 5000 रुपये देकर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हर साल इसका नवीनीकरण होगा। वाहन धुलाई केंद्र संचालक को नगर निगम को हर महीने 4000 रुपये का राजस्व शुल्क देना होगा। आरओ प्लांट संचालकों को मासिक राजस्व शुल्क के रूप में 2000 रुपये जमा करने होंगे। अनिवार्य होगा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संचालकों को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना होगा। नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और प्लांट सील किया जा सकता है। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए आरओ वॉटर प्लांट और धुलाई सेंटर का पंजीकरण करवाया जा रहा है। उन्हें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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