धोखाधड़ी के मामले में दो अभियुक्तों को छह-छह साल की सजा
Hathras News - हाथरस। न्यायालय ने थाना सादाबाद के धोखाधडी के मुकदमे में दो अभियुक्तों को छह छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर तीस तीस हजारधोखाधड़ी के मामले मे

हाथरस। न्यायालय ने थाना सादाबाद के धोखाधडी के मुकदमे में दो अभियुक्तों को छह छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर तीस तीस हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। थाना सादाबाद में प्रेम सिंह पुत्र बलराम सिंह निवासी सुमित बिहार कालोनी थाना टूंडला जनपद फिरोजाबाद और वीरेन्द्र कुमार उर्फ बबलू पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी गढी दया थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद के विरुद्ध मुकदमा दर्जहुआ था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी। आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गुरुवार को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद द्वारा अभियुक्त प्रेम सिंह व वीरेन्द्र कुमार धारा 419,420,467,468 में 06-06 वर्ष का कारावास व तीस-तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
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