Court Sentences Husband to 10 Years for Dowry Death in Manjhanpur Case दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल का कारावास, Kausambi Hindi News - Hindustan
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दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल का कारावास

Kausambi News - मंझनपुर में दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति मनोज पासी को 10 वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। निशा देवी का शव 10 मई 2020 को गांव के बाहर आम के पेड़ पर लटका मिला था। मृतका के भाई ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बीWed, 4 June 2025 10:43 PM
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दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल का कारावास

मंझनपुर, संवाददाता दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने दोषी पति को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के लोधौरा कायमपुर गांव में 10 मई 2020 को हुई थी। लोधौरा कायमपुर निवासी निशा देवी पत्नी मनोज पासी का शव 10 मई 2020 को गांव के बाहर बाग में आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला था। करारी थाना क्षेत्र के बैशकांटी निवासी मृतका के भाई राकेश ने पति मनोज पर दहेज के लिए हत्या कर शव पेड़ पर टांगने का आरोप लगाया था।

नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम फरीदा बेगम की अदालत में हुई। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।

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