बाल श्रमिकों की पहचान कर पुनर्वास करेंगे
Lucknow News - 17 जून तक बाल श्रम के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान उपश्रमायुक्त कार्यालय में शुरू

17 जून तक बाल श्रम के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान उपश्रमायुक्त कार्यालय में शुरू हुआ बाल श्रम खिलाफ हस्ताक्षर अभियान लखनऊ, संवाददाता। विश्व बाल श्रम निपेध दिवस के अवसर पर गुरुवार को श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम के खिलाफ एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई। 17 जून तक चलने वाले अभियान में बाल श्रमिकों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास किया जाएगा। वहीं एपी सेन रोड स्थित उपश्रमायुक्त कार्यालय पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग के विशेष सचिव ने बाल श्रम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही रेलवे व बस स्टेशन आदि स्थानों पर अभियान चलाया गया। गांव स्तर पर कैम्प लगाकर बाल श्रम के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया।
सहायक श्रमायुक्त सुमित कुमार ने बताया कि बाल मजदूरी एक गंभीर सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। इसे खत्म करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बाल श्रम के खिलाफ शुरू हुआ विशेष अभियान 17 जून तक चलेगा। बाल श्रम कराने पर दो वर्ष तक कैद व 50 हजार तक जुर्माना 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित करना प्रतिबंधित है। वहीं 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक प्रक्रियाओं और व्यवसायों में काम कराना प्रतिबंधित है। सहायक श्रमायुक्त सुमित कुमार ने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों को छह माह में दो वर्ष तक की कैद या 20 से 50 हजार तक का जुर्माना हो सकता है। बाल श्रम कराने वाले माता-पिता पर भी 10 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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