दहेज हत्या के आरोपी को तीन साल की सजा
Mainpuri News - मैनपुरी। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और पांच ह

अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले के तीन अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर रिहा कर दिया गया। घिरोर थाने में वर्ष 2010 में भाई ने बहन की दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराकर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर-6 के न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई पूरी की और आरोपी सतेंद्र पुत्र रज्जन नाई निवासी कोसमा को दोषी ठहराया और तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
इस मामले में विनोद, राकेश, आलोक पुत्रगण रज्जन सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया। मामले की पैरवी एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी द्वारा की गई। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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