Lifelong Imprisonment for Monu Nai in Child Rape and Murder Case under POCSO Act मासूम से दुष्कर्म और हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, Mainpuri Hindi News - Hindustan
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मासूम से दुष्कर्म और हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

Mainpuri News - मैनपुरी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट जितेंद्र मिश्रा ने घटना में दोषी पाए गए मोनू नाई उर्फ मनोज पुत्र राजबहादुर उर्फ राजू श्रीवास्तव निवासी ज्यो

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीWed, 23 April 2025 07:06 PM
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मासूम से दुष्कर्म और हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट जितेंद्र मिश्रा ने घटना में दोषी पाए गए मोनू नाई उर्फ मनोज पुत्र राजबहादुर उर्फ राजू श्रीवास्तव निवासी ज्योता करनपुर थाना मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद, हाल निवासी आलीपुर पट्टी भोगांव को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 10 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोप में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। भोगांव थाना क्षेत्र निवासी महिला ने 2 सितंबर 2015 को पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री कक्षा 7 में पढ़ती है। दो सितंबर को वह घर से खेत पर गई थी लेकिन वापस नहीं आई। उसकी सास और उसकी बेटियां उसकी तलाश में खेत पर गई लेकिन पुत्री का कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह एक बाग में पुत्री का शव पड़ा मिला। सूचना पाकर पुलिस आई और पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। जानकारी दी कि मोनू नाई को उसकी पुत्री को ले जाते हुए लोगों ने देखा। पुलिस ने इस तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी हुई तो कोर्ट ने आरोपी को हत्या, दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे सजा सुना दी। मामले की पैरवी एडीजीसी विश्वजीत सिंह तथा अनूप यादव द्वारा की गई।

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