महिला से दुराचार करने वाले को अदालत ने माना दोषी
Mathura News - -सजा के बिंदु पर अदालत ने आज होगी सुनवाई घर में घुसकर महिला के साथ दुराचार करने वाले को एडीजे एफटीसी महिला विरूद्ध अपराध प्रथम सुशील कुमार ने दोषी

घर में घुसकर महिला के साथ दुराचार करने वाले को एडीजे एफटीसी महिला विरूद्ध अपराध प्रथम सुशील कुमार ने दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर अदालत में बुधवार (आज) सुनवाई होगी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी द्वारा की गई। मुकदमे की पैरवी करने वाले सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि थाना मांट के एक गांव में 22 अप्रैल 2021 की रात एक महिला अपने घर पर सो रही थी। रात को करीब एक बजे गांव का युवक संजीव उर्फ संजू महिला की छत से कूद कर घर में आया और महिला को बुरी नियत से दबोच लिया। संजू ने महिला के जबरन कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ दुराचार किया। महिला द्वारा शोर मचाने पर उसकी बेटी के आने पर संजू वहां से भाग गया। महिला ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे मे अपने जेठ को बताया। जेठ ने इस मामले में थाना मांट में संजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। न्यायाधीश ने गवाहों की गवाही और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त संजीव कुमार उर्फ संजू को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर आज सुनवाई होगी।
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