Court Rejects Bail Applications of Two Murder Accused in Jamunapar and Highway Areas हत्या के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज , Mathura Hindi News - Hindustan
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हत्या के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Mathura News - जमुनापार और हाइवे थाना क्षेत्र में हुई दो अलग-अलग हत्या के मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका को जिला जज की अदालत ने खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। एक मामले में, मोबाइल फोन...

Newswrap हिन्दुस्तान, मथुराMon, 12 May 2025 11:29 PM
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हत्या के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

जमुनापार व हाइवे थाना क्षेत्र में हुई हत्या की दो अलग अलग वारदातों के दो आरोपियों की जमानत याचिका को जिला जज विकास कुमार द्वितीय की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिकाओं का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। जमुनापार थाना क्षेत्र में रहने वाले शीशपाल ने जितेन्द्र की गारंटी पर मोबाइल फोन किस्तों पर लिया था। समय से किस्त जमा नहीं होने पर जितेन्द्र शीशपाल से किस्त के पैसे लेने उसके घर पर 1 नवंबर 2024 की शाम को गया था। शीशपाल ने बाद में किस्त के पैसे देने के लिए कहा था।

इस पर जितेन्द्र अपने साथी सहदेव आदि के साथ शीशपाल के घर फिर से पहुंचा। सहदेव आदि ने शीशपाल व उसके पिता रामस्वरूप पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में दोनों पिता-पुत्र को गंभीर चोट आई थीं। अस्पताल में इलाज के दौरान रामस्वरूप की मौत हो गई थी। मृतक के बेटे विजय सिंह ने सहदेव सहित कई लोगों के खिलाफ जमुनापार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सहदेव को गिरफ्तार कर न्यायालय के अदेश पर जेल भेजा था। जेल में निरूद्ध सहदेव में अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की, वहीं दूसरी ओर हाइवे थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध पवन कुमार सिसौदिया ने जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की अदालत में यचिका दखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि जिला जज विकास कुमार द्वितीय की अदालत ने सहदेव व पवन कुमार सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

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