नाबालिग से गैंगरेप में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
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नाबालिग से गन्ने के खेत में खींचकर गैंगरेप करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 11 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। एडीजीसी विक्रांत राठी व दीपक गौतम ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की बेटी 18 सितम्बर 2023 को उसकी नाबालिग बेटी घर से घेर में कपड़े धोने जा रही थी। आरोपी कपिल निवासी हरसाना थाना झिंझाना, शामली व रविन्द्र निवासी गांव हरसाना उसे खेत में खींचकर ले गए और उसके साथ जबरदस्ती गैंगरेप किया। पीड़िता के घर बताने पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी विक्रांत राठी ने बताया कि मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट अलका भारती की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात दोनों आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। एडीजीसी ने बताया कि घटना के समय आरोपी रविन्द्र 16 वर्ष की उम्र का था, लेकिन कोर्ट में उसका ट्रायल व्यस्क के रूप में हुआ, जिस कारण कोर्ट ने उसे भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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