बिल जमा किए बिना जोड़ा कनेक्शन, एक साल कैद
Pilibhit News - विशेष न्यायाधीश अनु सक्सेना ने विद्युत बिल की बकाया जमा न करने पर आरोपी मलखान सिंह को दोषी पाया। बकाया जमा किए बिना कनेक्शन जोड़कर बिजली का उपयोग करने के मामले में उसे एक वर्ष की सजा और 2000 रुपए का...

विद्युत बिल की बकाया जमा न होने पर विच्छेदित कनेक्शन को बकाया जमा किए बगैर कनेक्शन जोड़ कर विद्युत उपभोग करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (ई सी एक्ट) अनु सक्सेना ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो हजार रुपए जुर्माना समेत एक वर्ष की सजा सुनाई। बीसलपुर विद्युत डिवीजन के अवर अभियंता राजेंद्र कुमार क्षेत्र के ग्राम अकबराबाद विचपुरी ईटगांव तथा धनगवां में पूर्व में विद्युत बकाया बिल जमा न होने पर विच्छेदित किए गए कनेक्शन की जाँच करने 13 मार्च 2015 को स्टाफ के साथ गए थे। चेकिंग के दौरान धनगवां के मलखान सिंह का कनेक्शन 12 मार्च 2015 को 41 हजार 953 रुपए विद्युत बकाया जमा न होने पर विच्छेदित किया गया था।
कनेक्शन को विद्युत बिल बकाया जमा किए बिना जोड़कर विद्युत उपभोग करते पाए जाने पर अवर अभियंता राजेंद्र कुमार ने तहरीर देकर थाना बिलसंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने वाद विवेचना मलखान सिंह के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान विद्युत विभाग के अधिवक्ता मुर्तज़ा अली ने पैरवी कर कई गवाह पेश किए। जबकि आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद मलखान सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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