हाईकोर्ट के आदेश पर दो हत्या आरोपी बरी
Pilibhit News - हाईकोर्ट ने किशोर हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो अभियुक्तों को बरी कर दिया। 2007 में रूप किशोर का शव एक कुएं से मिला था। आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां...

किशोर की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने दोष मुक्त करते हुए बरी करने का आदेश दिया। दोनों अभियुक्तों को जेल से रिहा कर दिया गया। दो फरवरी 2007 को थाना न्यूरिया के ग्राम पौटा खुर्द निवासी भगवान देवी ने तहरीर में बताया कि उसका 14 वर्षीय पुत्र रूप किशोर ट्यूशन पढ़ने गांव मेथी गया पर लौटा नहीं। उसके साथी विक्रम ने बताया कि ट्यूशन से लौटते वक्त वनकटी पुलिया के पास से कोई उसे साइकिल पर बिठाकर ले गया। तहरीर के आधार पर माया देवी, राम बहादुर व भिकारीलाल को नामजद किया गया।
विवेचना में सात फरवरी 2007 को एक सूचना के आधार पर नरेश व शिवपुरिया पंडरी निवासी श्रीपाल को गिरफ्तार किया गया। उसी दिन गांव महोफ के एक कुएं से रूप किशोर का शव बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों को निकालते हुए नरेश, श्रीपाल व गुड्डू को अभियुक्त बनाया। न्यायालय ने ट्रायल पूरा होने के बाद 31 मार्च 2023 को श्रीपाल व गुड्डू को 90-90 हजार रुपए जुर्माना समेत उम्र कैद की सजा सुनाई। ट्रायल के दौरान अभियुक्त नरेश की मौत हो चुकी थी। जेल में बंद दोनों अभियुक्तों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में दस्तक दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुलदीप जौहरी ने जमानत पर सुनवाई के दौरान आपत्ति करते हुए पूर्ण सुनवाई की अपील की। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह व जस्टिस संदीप जैन ने 22 मई 2025 को सुनवाई की। बचाव पक्ष की दलीलों पर कोर्ट ने माना कि जिस केस में दोनों अभियुक्त उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, वह सजा के लायक नहीं था। घटना के पक्ष में बयान देने वाले साक्षी भी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपने बयान से पलट गए। हाईकोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को बरी करने का आदेश दिया।
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