फार्मेसी कानून लागू करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब
Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, फार्मेसी एक्ट और फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्युलेशन के प्रावधानों को लागू करने की मांग में...
प्रयागराज। विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, फार्मेसी एक्ट और फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्युलेशन के प्रावधानों को लागू करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि जवाबी हलफनामा दाखिल कर कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति आरएन तिलहरी की खंडपीठ ने फार्मासिस्ट सेवा संस्थान एटा व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया है कि दवा की प्रत्येक दुकान पर पंजीकृत फार्मासिस्ट नियुक्त करने का नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून की पुष्टि कर दी है। इसके बावजूद इन कानूनी प्रावधान को लागू नहीं किया गया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।