संभल MP बर्क को हाईकोर्ट से राहत, अब भरने होंगे इतने रुपए बिल, बिजली कनेक्शन बहाली का आदेश
यूपी के संभल सपा सांसद को हलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी गत 15 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। सांसद से दो सप्ताह के भीतर छह लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से संभल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को राहत मिली है। बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी गत 15 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। सपा सांसद से दो सप्ताह के भीतर छह लाख रुपए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल के यहां जमा करने को कहा है। इसी के साथ कोर्ट ने उनके ऐसा करने पर तत्काल प्रभाव से संभल स्थित आवास में विद्युत कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सपा सांसद की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता को तीन सप्ताह का समय इस मामले में जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए दिया है और याचिका पर सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख लगाई है।
सपा सांसद के अधिवक्ता विधान चंद्र राय का कहना था कि याची के घर का चार हजार 138 दिन पुराना असेसमेंट किया है। कहा गया है कि 12 वर्ष पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल ने गत 15 मई को याची से एक करोड़ 91 लाख बकाया की मांग की थी।
आपको बता दें कि बिजली विभाग ने संभल के दीपा सराय इलाके में उनके आवास पर निरीक्षण के बाद सांसद पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। बर्क पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही उनके सहयोगियों पर विभाग के अधिकारियों को भी धमकाने का आरोप लगाया था। इसके बाद बिजली विभाग ने उन पर एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उनके घर की बिजली भी काट दी थी। यही नहीं संभल सपा बर्क के पिता पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था।