सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ीं, 1.91 करोड़ रुपये का बिजली बिल जारी, अब नहीं मिलेगा जवाब देने का मौका
बिजली चोरी के मामले में फंसे सपा सांसद बर्क की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विद्युत विभाग ने 1.91 करोड़ रुपये का फाइनल बिल जारी कर दिया है। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि अब उन्हें जवाब देने या पक्ष रखने का कोई और मौका नहीं मिलेगा।
बिजली चोरी के मामले में फंसे सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विद्युत विभाग ने उन्हें 1.91 करोड़ रुपये का फाइनल बिल जारी कर दिया है। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि अब उन्हें जवाब देने या पक्ष रखने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। विभाग पहले ही उन्हें कई बार नोटिस भेजकर जुर्माना जमा करने और जवाब देने का अवसर दे चुका है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं होता है, तो विभाग आरसी जारी करेगा। उसके बाद जुर्माने की राशि की वूसली की जाएगी।
बिजली विभाग की टीम ने पिछले साल 19 दिसंबर को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर छापा मारा था। इस दौरान टीम को 16 किलोवाट से अधिक लोड की खपत मिली थी। सांसद और पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम दो-दो किलोवाट के दो मीटर लगे हुए थे। जबकि कई महीनों से दोनों मीटरों की खपत शून्य आ रही थी। जिससे बिजली चोरी की आशंका और बढ़ गई। अधिकारियों ने मीटरों की जांच कराई तो उसमें बिजली चोरी का मामला सामने आया। जिसके आधार पर विभाग ने सांसद बर्क पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। विभाग ने कई बार सांसद को नोटिस जारी कर जवाब देने और जुर्माना जमा करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने न तो जुर्माना जमा किया और न ही इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। इसको लेकर विभाग कई बार समय दे चुका है।
अब विभाग ने फाइनल बिल जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि समय रहते जुर्माना राशि जमा न होने पर आरसी काटी जाएगी। अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि सांसद को 1.91 करोड़ का जुर्माना जमा करने के लिए फाइनल बिल भेज दिया गया है। अगर वह समय से बिल जमा नहीं करते हैं तो वसूली के लिए आरसी काटी जाएगी। अब सांसद को पक्ष सुनने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्हें इसके लिए कई बार समय दिया जा चुका है