गैंगस्टर के दोषियों कोर्ट ने सुनाई सजा
Sambhal News - असमौली थाना के गैंगस्टर के एक आरोपी को कोर्ट ने तीन वर्ष और दस माह की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपी को दो वर्ष की सजा मिली है। दोनों पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 2010 में...

थाना असमौली के गैंगस्टर के एक आरोपी को कोर्ट ने तीन वर्ष व दस माह व दूसरे आरोपी का दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जनपद अमरोहा के थाना आदमपुर के गांव पाडली निवासी नीटू के खिलाफ वर्ष 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना असमौली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसकी सुनवाई यहां जिला न्यायालय स्थित अपर जिला जज की अदालत में हो रही थी। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद शनिवार को आरोपी को तीन वर्ष व दस माह के कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं कोतवाली के गैंगस्टर के आरोपी सरफराज उर्फ सरताज निवासी मोहल्ला कागजी चन्दौसी हाल निवासी मोहल्ला मुगल गार्डन मसूरी थाना मसूरी जनपद गजियाबाद को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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