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एनडीपीएस के आरोपी को एक वर्ष की सजा
Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. रफी ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी बाबर कुरैशी को एक वर्ष की कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इटवा पुलिस ने बाबर पर धारा 8/21 के तहत...
Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थFri, 30 May 2025 06:41 AM

सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-एक मो.रफी ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को एक वर्ष की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इटवा पुलिस ने गोंडा जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला इमामबाड़ा फैजाबाद रोड निवासी बाबर कुरैशी उर्फ मोनू पुत्र रियाज अली उर्फ कलूटे पर धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर एक वर्ष की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के₹अर्थदंड से दंडित किया है।
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