Siddharthnagar One Year Sentence for Assault Accused with Fine मारपीट के आरोपी को एक साल की सजा, Siddhart-nagar Hindi News - Hindustan
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मारपीट के आरोपी को एक साल की सजा

Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मारपीट के आरोपी इरशाद को एक साल की सजा सुनाई। इरशाद पर 2019 में धारा 323, 504, 308, 506 के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके साथ ही आरोपी पर दो हजार रुपये का...

Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थTue, 10 June 2025 12:43 PM
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मारपीट के आरोपी को एक साल की सजा

सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद रफी ने मारपीट के एक आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इरशाद पुत्र दान बहादुर निवासी धनौरा मुस्तकहम थाना शोहरतगढ़ के खिलाफ 2019 में धारा 323, 504, 308, 506 के तहत केस दर्ज हुआ। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मोहम्मद रफी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक साल की सजा सुनाई। आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकिय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने की।

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