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सुलतानपुर: परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोपी को राहत नहीं

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Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरSat, 29 March 2025 01:27 AM
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सुलतानपुर: परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोपी को राहत नहीं

सुलतानपुर । सी-टेट में दूसरे को परीक्षा दिलाने के आरोपी आदित्य मिश्र की जमानत याचिका न्यायाधीश संतोष कुमार ने खारिज कर दी। आदित्य प्रयागराज जिले के तेलियरगंज मोहल्ले के हदौरी कालोनी का निवासी है। बीते 15 दिसंबर को शहर के एक स्कूल में सी-टेट परीक्षा में आदित्य मिश्र ने गाजीपुर जिले के निवासी सॉल्वर गौरव कुमार सिंह को 60 हजार रूपए देकर अपनी जगह बिठाया था। तकनीकी टिम ने गौरव को पकड़ा तो मामले का खुलासा हुआ। जिसके बाद केन्द्राध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ था।

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