धोखाधड़ी के दो आरोपियों पर मुकदमे का आदेश
Sultanpur News - सुलतानपुर में भूमि विक्रय के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। विशेष कोर्ट ने दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पीड़ित सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि उसने आरोपियों को 10 लाख रुपए...

सुलतानपुर। भूमि विक्रय के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, मारपीट और दलित उत्पीड़न के आरोपों में एससी- एसटी की विशेष कोर्ट ने दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता गायत्री प्रकाश मिश्र ने विशेष कोर्ट की जज संध्या चौधरी के समक्ष याचिका पेश की। उन्होंने बताया कि मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के थौरी निवासी सुरेंद्र ने कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अहिमाने निवासी नरेन्द्र भार्गव पुत्र लक्ष्मी नरायन और राम खेलार पुत्र राम स्वारथ से बीते साल भूमि खरीदने का सौदा तय कर आरोपियों को 10 लाख रुपए भी दिया था। जिसके बाद बैनामा लिखने में आरोपी हीला हवाली करते रहे।
बाद में पता चला कि आरोपियों ने भूमि दूसरे को बेच दी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित ने अदालत की शरण ली। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने मुसाफिरखाना कोतवाल को मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।