शक्ति सिंह हत्याकांड के आरोपी को अदालत का नोटिस
Basti News - बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने नगर

बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने नगर थाने के शक्ति सिंह अपहरण व हत्याकांड के मामले में आरोपित अजय यादव को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। 16 जून को न्यायालय में उपस्थित होकर पिछली तारीख पर गैर हाजिर होने का कारण बताना होगा। न्यायालय ने पूछा है कि क्यों न उनकी जमानत खारिज कर दी जाए। आरोपित इस समय जमानत पर बाहर है। शक्ति सिंह के मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता कमलेश चौधरी की ओर से नौ जून को आरोप तय करने के लिए अदालत में दलील दी गई थी। आरोप पत्र बनाया गया, इस पर आरोपित शैलेश सिंह व राणा नागेश प्रताप सिंह ने हस्ताक्षर किया, अन्य ने हस्ताक्षर नहीं किया।
अजय यादव उच्च न्यायालय के आदेश पर जमानत पर है। उच्च न्यायालय ने अजय यादव को न्यायिक कार्य में सहयोग करने के शर्त पर जमानत दिया है। अदालत ने अजय यादव की अनुपस्थिति को उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया है। नगर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी विक्रम प्रताप सिंह ने थाना नगर में मुकदमा दर्ज कराते हुए तहरीर दिया था कि उसके गांव के नागेश प्रताप सिंह, रवि सिंह, शैलेश सिंह, मनोज शुक्ला ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 24 सितंबर 2024 को उसके भाई शक्ति प्रताप सिंह का अपहरण कर हत्या कर दी थी। लाश दुबौलिया थाना क्षेत्र में पाई गई थी। कलवारी थाना क्षेत्र के वैष्णोपुर निवासी अजय यादव को भी आरोपित किया गया है, जो आरोप पत्र बनने की तिथि पर न्यायालय में हाजिर नहीं रहे। नियत तिथि पर अपना स्पष्टीकरण देना होगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।