आर्म्स एक्ट में तीन दोषियों पर लगाया जुर्माना
Unnao News - उन्नाव की जिला एवं अपर सत्र न्यायालय ने आम्र्स एक्ट के तहत तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, लापरवाही से वाहन चलाने के दो आरोपियों को भी दोषी मानते हुए...

उन्नाव। जिला एवं अपर सत्र न्यायालय ने आम्र्स एक्ट केतीन मुकदमों की अंतिम सुनवाई में आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए एक-एक हजार का जुर्माना लगाया है। गंगाघाट थाना पुलिस ने 5 जुलाई 2022 को प्रेमनगर मोहल्ला निवासी सुरेश, बांगरमऊ थाना पुलिस ने 12 अगस्त 2007 को हरदोई जनपद के मल्लावां थाना क्षेत्र के भगतपुरवा गांव निवासी भजनलाल व बीघापुर थाना पुलिस ने 5 अक्टूबर 2001 को काशीखेड़ा निवासी राजेश को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार करते हुए आम्र्स एक्ट में कार्रवाई की थी। बुधवार को तीनों मुकदमों की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश ने आरोपितों को दोषी माना है। न्यायालय ने दोषियों को एक-एक हजार रूपए अर्थदंड से दंडि़त किया है।
लापरवाही से वाहन चलाने के दो दोषियों पर जुर्माना उन्नाव। लापरवाही से वाहन चलाने के दो आरोपियों को न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है। बीघापुर थाना पुलिस ने 21 सिंतबर 2022 को सिंकदरापुर कर्ण निवासी गोविंद व हसनगंज थाना पुलिस ने 19 सितंबर 2019 को लखनऊ जनपद के थाना काकोरी क्षेत्र माधवपुर जलियामऊ निवासी रामविजय पर लापरवाही वाहन चलाकर चोट पहुंचाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें के विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी गोविंद व रामविजय को दोषी मानते हुए रामविजय पर 1750, गोविंद पर दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। आबकारी अधिनियम में दोषी पर पांच हजार का जुर्माना उन्नाव। मौरावां थाना पुलिस ने 19 नवंबर 2006 को क्षेत्र के पटेड़ा गांव निवासी पुत्तन के कब्जे से अवैध मिश्रण वाली शराब व बनाने के उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन एसआई निजामुद्दीन ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुंसिफ न्यायालय पुरवा में मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी निजामुद्दीन को पांच हजार रूपए अर्थदंड़ से दंडि़त किया है।
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