सौरभ हत्याकांड: वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती है साहिल-मुस्कान की पेशी, सरकारी वकील मिलने पहुंचे
- मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड केस की सुनवाई कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। घटना को लेकर लोगों के आक्रोश और कोर्ट में पेशी के दौरान कचहरी में साहिल पर हुए हमले को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है।

मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड केस की सुनवाई कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। घटना को लेकर लोगों के आक्रोश और कोर्ट में पेशी के दौरान कचहरी में साहिल पर हुए हमले को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है। फिलहाल हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल शुक्ला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। अफसरों का कहना है लिखित में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर निवासी सौरभ राजपूत की उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। शव को काटकर ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट के घोल से सील कर दिया था। उसके बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए।
वहां से लौटने के बाद खुलासा हुआ तो सनसनी फैल गई। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर खुलासा किया। गिरफ्तारी के बाद मुस्कान और साहिल को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जेल ले जाते समय कचहरी में साहिल की भीड़ ने पिटाई कर दी थी। तभी से दोनों जेल में हैं। इस घटना के बाद उनकी पेशी को लेकर पुलिस प्रशासन चिंतित है। इसी को देखते हुए मामले की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का फैसला लिया जा सकता है।
दो या तीन अप्रैल को होगी पेशी
मुस्कान-साहिल न्यायिक हिरासत में हैं। 14 दिन के बाद दो या तीन अप्रैल को उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना है। सूत्र बताते हैं जिस तरह का आक्रोश उनके खिलाफ है, उसके बाद पुलिस प्रशासन दोनों को कचहरी लाकर पेशी कराने का खतरा लेने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
सरकारी अधिवक्ता ने की भेंट
मुस्कान-साहिल का केस लड़ने वाले सरकारी अधिवक्ताओं की टीम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने के पक्ष में दिख रही है। उन्होंने शुक्रवार को दोनों से मुलाकात की और जवाब एकत्र किए। समस्त कागजात अधिवक्ताओं ने जुटा लिए हैं।
मेरठ एसएसपी, डॉ. विपिन ताडा ने कहा कि सौरभ हत्याकांड में साहिल-मुस्कान की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, इसका कोई आदेश अभी नहीं मिला है। उनके अधिवक्ता अगर कोर्ट के समक्ष मांग करते हैं तो कोर्ट अनुमति भी दे सकती है। आदेश आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।