Seminar on Right to Information Act-2005 Held at Banaras Locomotive Works आरटीआई अधिनियम है लोकतंत्र की आत्मा, Varanasi Hindi News - Hindustan
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आरटीआई अधिनियम है लोकतंत्र की आत्मा

Varanasi News - बनारस रेल इंजन कारखाना में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 पर सेमिनार हुआ। प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी लालजी चौधरी ने कहा कि यह अधिनियम लोकतंत्र की आत्मा है। उन्होंने समय पर सही सूचना उपलब्ध कराने की...

Newswrap हिन्दुस्तान, वाराणसीTue, 17 June 2025 07:31 PM
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आरटीआई अधिनियम है लोकतंत्र की आत्मा

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में मंगलवार को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 पर सेमिनार हुआ। इसकी अध्यक्षता करते हुए प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) लालजी चौधरी ने कहा कि सूचना का अधिकार केवल एक अधिनियम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। यह हमारी नैतिक और विधिक जवाबदेही है कि हम नागरिकों को समय पर सत्य और सटीक सूचना उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सूचना उपलब्ध कराने योग्य तथा अयोग्य दस्तावेजों की स्पष्ट सूची तैयार की जाए और समयबद्ध फाइल प्रबंधन सुनिश्चित की जाए। वरिष्ठ विधि अधिकारी और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से अधिनियम की मूल धाराओं, आवेदन प्रक्रिया, जन सूचना अधिकारियों की भूमिका, अपील प्रक्रिया, तथा गोपनीयता की सीमाओं की विस्तृत जानकारी दी।

इस मौके पर एसबी पटेल, एसके पाठक, मुकेश ओझा, धर्मेन्द्र कुमार, राजेश कुमार, डॉ. मधुलिका सिंह, नीरज सिंह, साकेत, डॉ. संजय कुमार सिंह, राज कुमार गुप्ता, अंकुर रामपाल, जेपी मौर्या, पियूष मिंज, एमए अंसारी, जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार, आनंद कुमार पाठक आदि अफसरों-कर्मचारियों ने सहभागिता की। संचालन और धन्यवाद ज्ञापन मुकेश कुमार सिंह ने किया।

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