Court Dismisses Land Encroachment Case Against Maharshi Vidya Mandir School न्यायालय ने अतिक्रमण का वाद खारिज किया, Almora Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttarakhand NewsAlmora NewsCourt Dismisses Land Encroachment Case Against Maharshi Vidya Mandir School

न्यायालय ने अतिक्रमण का वाद खारिज किया

अल्मोड़ा में, सिविल जज ने गोपाल सिंह मटियानी द्वारा 2019 में दायर भूमि अतिक्रमण के मामले को खारिज कर दिया। अधिवक्ता रविंद्र बिष्ट के अनुसार, न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर वाद को झूठा पाया...

Newswrap हिन्दुस्तान, अल्मोड़ाThu, 15 May 2025 11:42 AM
share Share
Follow Us on
न्यायालय ने अतिक्रमण का वाद खारिज किया

अल्मोड़ा। सिविल जज सीडि ने अतिक्रमण का वाद खारिज किया है। अधिवक्ता रविंद्र बिष्ट ने बताया कि गोपाल सिंह मटियानी ने वर्ष 2019 में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के खिलाफ भूमि अतिक्रमण का वाद दायर किया था। कहना था कि स्कूल की ओर से अवैध अतिक्रमण किया गया है। न्यायालय में तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने वाद को झूठा पाया। न्यायाधीश ने वाद का खारिज कर दिया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।