दुकानदारों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य
औरंगाबाद के नवीनगर नगर पंचायत क्षेत्र में दुकानदारों और व्यवसायियों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह लाइसेंस नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। लाइसेंस के माध्यम से दुकानदार बैंक...

औरंगाबाद। नवीनगर नगर पंचायत क्षेत्र में दुकानदारों एवं व्यवसायियों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा यह ट्रेड लाइसेंस दिया जा रहा है। दुकानदारों एवं व्यवसायियों को नगर पंचायत क्षेत्र में कानूनी वैधता दी जाएगी। ट्रेड लाइसेंस के जरिए दुकानदारों एवं व्यवसायियों को बैंक लोन, मुद्रा लोन, मुख्यमंत्री उद्यमी लोन जैसी सहायता दी जाएगी। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी किशोर भारती ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में सभी दुकानदारों एवं व्यवसायियों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। बिना लाइसेंस का दुकान चलाने वाले दुकानदारों एवं व्यवसायियों पर गैर राजस्व वसूली अधिनियम 2013 के तहत दुकान परिसर पर कार्रवाई करते हुए दुकान को सील किया जाएगा।
दुकान के क्षेत्रफल के हिसाब से न्यूनतम तीन सौ एवं अधिकतम 25 सौ रुपए राशि शुल्क ट्रेड लाइसेंस में देना अनिवार्य होगा।
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