जमीन रजिस्ट्री में केवाईसी के नए नियम से बढ़ी परेशानी
उचित कदम उठाने की मांगटिना से विक्रेता का मिलान किया जाता है लेकिन अब आंख के रेटिना की स्कैनिंग का कार्य बंद हो गया है। इस संबंध में

औरंगाबाद जिले में जमीन रजिस्ट्री में नए नियमों के लागू होने के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जमीन की बिक्री करने वालों का केवाईसी अनिवार्य किया गया है। इसके तहत हाथ के अंगूठा और आंख के रेटिना से विक्रेता का मिलान किया जाता है लेकिन अब आंख के रेटिना की स्कैनिंग का कार्य बंद हो गया है। इस संबंध में भाजपा के पूर्व प्रवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वे अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए जमीन की बिक्री करना चाह रहे थे। इसके लिए वे रजिस्ट्री ऑफिस गए तो स्कैनिंग बंद होने की जानकारी दी गई।
बिक्री की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद केवाईसी के नाम पर काम आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने कार्यालय में संपर्क किया तो कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि यदि अंगूठा घिस जाए और उसकी स्कैनिंग न हो पाए तो रेटिना की स्कैनिंग कर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो।
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