Awareness Program Against Child Marriage in Banka on Akshaya Tritiya 2025 लड़की की 18 व लड़कों की 21 वर्ष के बाद करें शादी, Banka Hindi News - Hindustan
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लड़की की 18 व लड़कों की 21 वर्ष के बाद करें शादी

बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता अभियानबाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता अभियान बांका। एक संवाददाता डीएम के निर्देशानुसार शनिवार को महिला

Newswrap हिन्दुस्तान, बांकाSun, 27 April 2025 05:40 AM
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लड़की की 18 व लड़कों की 21 वर्ष के बाद करें शादी

बांका। एक संवाददाता डीएम के निर्देशानुसार शनिवार को महिला एवं बाल विकास निगम, बांका द्वारा आगामी 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के दौरान संभावित बाल विवाह के रोकथाम एवं निषेध हेतु विशेष जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन महिला संवाद के दौरान दुधारी, बाँका में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं, बालिकाओं एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यलय के जिला मिशन समन्वयक,राज अंकुश एवं बचपन बचाओ आंदोलन के डीपीए,शंभू कुमार कहा कि लङकियों की शादी 18 वर्ष के बाद एवं लङकों की शादी 21 वर्ष के बाद करना चाहिए, इस निर्धारित उम्र सीमा के पूर्व शादी होने पर वह बाल विवाह माना जायेगा जो कि कानूनन जुर्म है। इसके साथ ही इसके कई दुष्परिणाम भी हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लङके की शादी 21 वर्ष से कम उम्र तथा लङकी की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में होने पर उसे बाल विवाह माना जाता है और इस तरह की शादी में शामिल वर-वधु पक्ष के अभिभावक/संबंधी सहित पंडित/मौलवी/ धर्मगुरू,सेवा प्रदाता यथा टेंट, कैटरर्स,बैंड बाजा,बत्ती,शादी कार्ड प्रिंटिंग प्रेस, मैरेज हाल मालिक एवं बारात तथा शादी में शामिल वैसे सभी व्यक्ति जिनकी सहभागिता किसी भी रूप में शादी में हुई हो, कानून में उनके लिए दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत इसके लिए दो वर्ष तक का कारावास और एक लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। अगर किसी का बाल विवाह हो रहा हो या होने की तैयारी हो रही हो अथवा होने की संभावना हो तो इसकी सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या आपातकालीन हेल्पलाइन 112 अथवा महिला हेल्पलाइन 181 पर दें।

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