शिक्षकों के अवकाश की स्वीकृति को लेकर दिशा-निर्देश जारी
भगवानपुर में शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अवकाश की प्रक्रिया में स्पष्टता और...

भगवानपुर, निज संवादाता। प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक , विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक की अवकाश स्वीकृति के दिशा निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। इसके तहत शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, मातृत्व व प्रसव अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, पितृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आधे वेतन पर छुट्टी, रुपांतरित छुट्टी, असाधारण अवकाश और अदेय छुट्टी की प्रक्रिया में एकरुपता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता बरतने की बात कही गई है। अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकार के द्वारा बिहार सेवा संहिता के संगत नियम के तहत ही ऐसे अवकाश आवेदन पर विचार किया जायेगा।
इसके तहत आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान्य होगा किन्तु नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष के अवशेष माह के लिए समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। विशेष आकस्मिक अवकाश महिलाओं के लिए प्रत्येक माह में लगातार 2 दिन अनुमान्य होगा।शिक्षकों का यह अवकाश एचएम स्वीकृत करेंगें, जबकि एचएम का बीईओ करेंगें। मातृत्व अवकाश व प्रसव अवकाश के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व व प्रसव अवकाश देय होगा। पितृत्व अवकाश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति व अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा। आधे वेतन पर छुट्टी बिहार सेवा संहिता के नियम 232, 233 एवं 248 के आलोक में ऐसे अवकाश की स्वीकृत दी जाएगी। यह छुट्टी निजी काम के लिए और स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पर भी मिल सकती है। आधे वेतन पर छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर या निजी काम के लिए, एक समय में चाहे जितने दिनों तक ली जा सकती है। यह तब भी लागू होगा जब ऐसी छुट्टी निवृत्ति के पूर्व ली जाये। यह छुट्टी तबतक न दी जाएगी, जबतक कि छुट्टी मंजूर करने में सक्षम प्राधिकार को ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि सरकारी सेवक छुट्टी बीत जाने के बाद कर्तव्य पर लौट आएगा। रूपांतरित छुट्टी में अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी, बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहेगा। असाधारण अवकाश में अवकाश की अवधि का कोई वेतनादि देय नहीं होगा। अदेय छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर दी जा सकती है। यह छुट्टी समूचे सेवाकाल में 180 दिन दी जा सकती है। सरकारी सेवक जो आधे वेतन पर छुट्टी बाद में उपार्जित करेंगे, उससे यह छुट्टी काट ली जायेगी। विशेष परिस्थिति को छोड़कर ऐसे सभी मामलों के अवकाश में जाने के पूर्व अवकाश के लिए आवेदन ई शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।कोई भी आवेदन भौतिक रूप में नहीं दिया जाएगा। जब तक अवकाश स्वीकृति की प्रकिया ऑनलाइन नहीं होती है । तबतक ऑफ लाइन मोड में ऐसे आवेदनों पर विचार किया जाएगा। 23 जून के बाद ऑफ लाइन मोड में अवकाश आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
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