पूर्णिया: नशे के कारोबारी को जेल की सजा के साथ जुर्माना
पूर्णिया में अमौर थाना क्षेत्र के नशा तस्करी मामले में आरोपी मो. अफसर को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए दो महीने दस दिन की सश्रम कारावास और ₹4000 का अर्थदंड दिया। आरोपी ने मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तारी के...

पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। अमौर थाना क्षेत्र के नशा तस्करी विशेष न्यायाधीश-सह-प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश कन्हैयाजी चौधरी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी मो. अफसर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ए) के तहत दोषी करार देते हुए दो महीने दस दिन की सश्रम कारावास और₹4000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला अमौर थाना कांड संख्या 112/25 से जुड़ा है जो विशेष कांड संख्या 146/25 के रूप में कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मैत्रा गांव के वार्ड सं. चार निवासी मो. अफसर को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। उसने पुलिस के समक्ष स्मैक के खरीद-विक्री की बात स्वीकार की थी।
सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने कोर्ट में साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने कहा कि न्यायालय का यह फैसला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो नशा तस्करी जैसे गंभीर अपराध में शामिल हैं। अभियोजन पक्ष ऐसे मामलों में कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। नशे का जाल युवाओं को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। कोर्ट का यह फैसला समाज के लिए सकारात्मक संकेत है।
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