कटिहार: कटिहार में पंचायत उपचुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू
कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि पंचायत उपचुनाव-2025 की अधिसूचना जारी होते ही जिला प्रशासन ने चुनावी

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि पंचायत उपचुनाव-2025 की अधिसूचना जारी होते ही जिला प्रशासन ने चुनावी गहमागहमी के बीच किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत संपूर्ण कटिहार जिले में 13 जून से 12 जुलाई 2025 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के तहत अब किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या संगठन को बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के जुलूस, सभा, धरना, रैली या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की इजाजत नहीं होगी। चुनावी माहौल में संभावित तनाव और सामाजिक सौहार्द्र को भंग करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
मतदाताओं को डराने धमकाने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग, जातीय या सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश, मतदाताओं को डराने-धमकाने या प्रलोभन देने जैसी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गड़ासा या अन्य हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन भी पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। अपमानजनक प्रचार सामग्री पर लगाई गई है रोक पोस्टर, पर्चा या किसी भी तरह की अपमानजनक प्रचार सामग्री पर रोक लगाई गई है, और प्रचार में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं के प्रयोग पर भी पाबंदी है। हालांकि यह आदेश परंपरागत शस्त्रधारकों, शवयात्रा, शादी, विद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा। निषेधाज्ञा का कड़ाई से होगा पालन जिला प्रशासन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी और कानून-व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को निर्देश जारी कर निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। यह आदेश आदर्श चुनाव व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है, ताकि जिले में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शांति और गरिमा के साथ पूरी हो सके।
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