ससुराल में हथियार के साथ पकड़े गए युवक को दो साल की सजा
बक्सर के न्यायिक दंडाधिकारी ने प्रदीप राम को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1B) और 26(1) के तहत दोषी पाया। उन्हें दो साल की सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड दिया गया। 24 अप्रैल 2024 को पुलिस ने...

पेज तीन के लिए --------- फैसला तलाशी के क्रम में कमर से एक लोडेड देसी कट्टा मिला था विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से सात गवाह आए बक्सर, विधि संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह के न्यायालय द्वारा कृष्णब्रह्म थाना अंतर्गत नुआंव गांव के निवासी प्रदीप राम पिता स्वर्गीय गुप्तेश्वर राम को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1B) के अंतर्गत दोषी पाते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए एवं धारा 26(1) के अंतर्गत दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाद के सूचक सत्येंद्र कुमार जो घटना की तिथि को बक्सर मुफस्सिल थाने में पी०टी०सी० के पद पर थे दिनांक 24 अप्रैल 2024 को रात्रि गश्ती के दौरान अखौरीपुर गोला पहुंचे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपनी ससुराल आकर हल्ला-हंगामा व झगड़ा कर रहा है।
करहंसी दलित टोला पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। हालांकि उसे पकड़ लिया गया। पकड़ाए व्यक्ति ने अपना नाम प्रदीप राम बताया। तलाशी के क्रम में कमर से एक लोडेड देसी कट्टा मिला। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान पूरा किया और प्रदीप राम के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से सात गवाह और बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह न्यायालय में प्रस्तुत हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने घटना के एक वर्ष के अंदर अपना फैसला सुना दिया।
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