Court Sentences Family for Attempted Murder and Dowry Demand जलाकर हत्या के प्रयास के आरोप में सुनायी सजा, Darbhanga Hindi News - Hindustan
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जलाकर हत्या के प्रयास के आरोप में सुनायी सजा

लहेरियासराय में अपर सत्र न्यायाधीश ने पति मोनू कुमार, ससुर सोगारथ यादव और सास अनिता देवी को पांच लाख रुपये की मांग पूरी नहीं करने और जलाकर हत्या करने के प्रयास में दोषी पाया। मोनू को 7 वर्ष की कैद और...

Newswrap हिन्दुस्तान, दरभंगाThu, 12 June 2025 11:34 PM
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जलाकर हत्या के प्रयास के आरोप में सुनायी सजा

लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश 11 नागेश प्रताप सिंह के न्यायालय ने पांच लाख रुपये की मांग पूरी नहीं करने तथा जलाकर हत्या करने के प्रयास के आरोप में गुरुवार को आरोपितों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली निवासी पति मोनू कुमार, ससुर सोगारथ यादव व सास अनिता देवी को दफा 307 जानलेवा हमला व 498 (प्रताड़ना) के तहत दोषी करार देने के बाद अलग-अलग धाराओं के तहत अलग-अलग सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बहस की। श्री पंडित के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध मब्बी थाना क्षेत्र के शीशो निवासी बचन देव प्रसाद ने 20 जनवरी 2021 को बहादुरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

पीड़िता अनुपम कुमारी की शादी 30 जनवरी 2020 को अभियुक्त मोनू कुमार के साथ हुई थी। पांच लाख रुपये की मांग अभियुक्तों की ओर से किये जाने व मांग पूरी नहीं करने के कारण 16 जनवरी 2021 को सभी ने मिलकर पीड़िता के ऊपर किरासन डालकर आग लगा दी। इसमें पीड़िता कमर से ऊपर बुरी तरह जल गई। इस घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन से पांच गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय ने पति मोनू कुमार को दफा 307 के तहत सात वर्ष कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, दफा 498 ए के तहत एक वर्ष कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, दफा 4 डीपी एक्ट के तहत छह माह कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, अभियुक्त ससुर सोगारथ यादव व सास अनिता देवी को धारा 307 के तहत पांच-पांच वर्ष कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, 4 डीपी एक्ट के तहत छह-छह माह कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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