Court Convicts Husband in Dowry Death Case Justice Served दहेज हत्या मामले में पति दोषी करार, Gaya Hindi News - Hindustan
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दहेज हत्या मामले में पति दोषी करार

गया जी, हिन्दुस्तान संवाददाता। अतरी थाने से संबंधित दहेज हत्या के एक मामले में जिला

Newswrap हिन्दुस्तान, गयाFri, 13 June 2025 07:57 PM
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दहेज हत्या मामले में पति दोषी करार

अतरी थाने से संबंधित दहेज हत्या के एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 11 प्रतिज्ञा व्यास की अदालत ने पति राहुल कुमार को धारा 304 (बी), 498( ए) व 201/ 34 के तहत पति को दोषी करार दिया। अदालत ने शुक्रवार अपने सुनवाई में दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव नारायण ने बताया कि मृतका के पिता ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 2018 में मैंने दूसरी पुत्री की शादी राहुल कुमार से की थी शादी के बाद से ही लड़का व उसके परिवार के सभी सदस्यो द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।

पारिवारिक सुलह भी करवाया गया, लेकिन यह लोग मानने को तैयार नहीं हुए.ल अंततः 1 मार्च 2024 को रात्रि में मेरी बेटी को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई और साक्ष्य छुपाने के लिए लाश को जला दिया गया। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 18 जून 25 को निर्धारित की है।

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