Court Sentences Indrajeet Singh to 5 Years for Attempted Murder of BJP Leader After 17 Years भाजपा नेता पर जानलेवा हमला मामले में एक को 05 वर्ष की कारावास की सजा, Hajipur Hindi News - Hindustan
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भाजपा नेता पर जानलेवा हमला मामले में एक को 05 वर्ष की कारावास की सजा

अदालत ने कारावास के साथ-साथ अर्थ दंड भी लगायार हत्या के प्रयास मामले में अदालत का फैसला आया। इस मामले के बुधवार को हमलवार इन्द्रजीत सिंह उर्फ भुट्टा सिंह को 05 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला...

Newswrap हिन्दुस्तान, हाजीपुरThu, 29 May 2025 01:42 AM
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भाजपा नेता पर जानलेवा हमला मामले में एक को 05 वर्ष की कारावास की सजा

अदालत ने कारावास के साथ-साथ अर्थ दंड भी लगाया 17 वर्षों बाद आया अदालत का फैसला वर्ष 2008 में महनार के टाड़ाचौड़ी गांव में भाजपा नेता के घर हुई थी गोलीबारी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे भाजपा नेता महनार थाने में घटना की हुई थी प्राथमिकी हाजीपुर। निज संवाददाता वैशाली जिले के महनार के टाड़ाचौड़ी गांव में 17 वर्षोँ पूर्व भाजपा नेता की गोली मार कर हत्या के प्रयास मामले में अदालत का फैसला आया। इस मामले के बुधवार को हमलवार इन्द्रजीत सिंह उर्फ भुट्टा सिंह को 05 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 15 सत्य नारायण लाल सहानजी ने हत्या के प्रयास के इस मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सजा सुनाई।

भारतीय दंड विधान की धारा 323,324 के अलावा आर्म्स एक्ट 27 आदि में दोषी पाते हुए सजा दी गई। साथ ही अदालत ने दोषी पर अर्थ दंड भी लगाया है। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खां ने मीडियाकर्मियों को दी। उन्होंने बताया कि अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अधिकतम सजा पांच साल कारावास की है। अपर लोक अभियोजक के अनुसार इस घटना में अदालत में कुल 07 गवाहियां कराई गईं। 02 प्रदर्श प्रस्तुत किए गए। इस आधार पर केस की सुनवाई पूरी हुई। गोली से घायल भाजना नेता के बयान पर हुई थी प्राथमिकी वर्ष 2008 में महनार के टाड़ाचौड़ी गांव में गोली गंभीर रूप से घायल भाजपा नेता दिलीप कुमार सिंह के बयान पर महनार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में बताया गया था कि दिलीप कुमार सिंह महनार के टाड़ा चौड़ी गांव स्थित अपने घर पर बाहर से आए थे। इसी बीच उनके घर पर इन्द्रजीत सिंह उर्फ भूट्टा सिंह अपने साथियों के साथ पहुंचे। पूर्व दुश्मनी को लेकर मारपीट की और उन पर गोली चला दी। गोली मरे गर्दन के पास जाकर लगी। जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने गोली से घायल भाजपा नेता का बयान दर्ज किया। इसी आधार पर इद्रजीत सिंह उर्फ भुट्टा सिंह सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी हुई थी। इनसेट के लिए.......... अदालत से न्याय मिलने का था पूरा भरोसा: दिलीप हाजीपुर। बुधवार को 17 साल के बाद अदालत से न्याय मिलने के बाद भाजपा नेता दिलीप कुमार सिंह भावुक हो गए। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे अदालत से न्याय मिलने का पूरा भरोसा था,जो आज पूरा हुआ। देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति पूरी आस्था और विश्वास है। अदालत में किसी-किसी मामले में विलंब तो होता है पर न्याय आवश्य मिलता है। यह मामला आम लोगों के लिए उदाहरण है। गलती करने वाले व अपराधियों को निश्चित रूप से सजा मिलती है। फोटो-05- फैसला आने के बाद कोर्ट से निकलने के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते पीड़ित रहे भाजपा नेता दिलीप कुमार सिंह

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