कल के बाद कोषागार में नहीं स्वीकार होंगे विपत्र
जहानाबाद, नगर संवाददाता। इस आशय से संबंधित पत्र वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने डीएम, जिला कोषागार पदाधिकारी व सभी व्ययन एवं निकासी पदाधिकारियों के नाम जारी किया है।

जहानाबाद, नगर संवाददाता। जिला कोषागार में 25 मार्च के बाद विपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 25 मार्च के बाद सिर्फ आपदा से संबंधित विपत्र ही पास होगा। इस आशय से संबंधित पत्र वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने डीएम, जिला कोषागार पदाधिकारी व सभी व्ययन एवं निकासी पदाधिकारियों के नाम जारी किया है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति एवं वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार, 25 मार्च तक ही वेतन, सहायक अनुदान वेतन, संविदा, विद्युत प्रभार, विधि प्रभार, सभी प्रकार का सेवांत लाभ पेंशन एवं जीपीएफ से संबंधित विपत्र को स्वीकार किया जाएगा। बताया गया है कि प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र के आलोक में सभी विभागों के व्ययन एवं निकासी पदाधिकारियों को 25 मार्च तक विपत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है। सरकार द्वारा निर्धारित तिथि के बाद विपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। पत्र के अनुसार, आपदा से संबंधित व्यय न्यायालय, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, केंद्र प्रायोजित स्कीम में केंद्रांश एवं राज्यांश की निकासी की जा सकती है।
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