गांजा बारामदगी मामले में 10 साल सश्रम कारावास और दो लाख रुपए जुर्माना की सजा
खगड़िया में, असम के करीमगंज जिला के शहाबुद्दीन को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई है। उसे 22 किलो 600 ग्राम गांजा रखने के लिए दोषी ठहराया गया। जुर्माना न चुकाने पर एक महीने का अतिरिक्त...

खगड़िया । विधि संवाददाता असम के करीमगंज जिला के राताबारी थाना क्षेत्र के वीरग्राम नागेंद्रनगर निवासी अकरम अली के पुत्र शहाबुद्दीन को एनडीपीएस एक्ट के अंर्तगत जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम जितेन्द्र कुमार ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी मुकर्रर की गई है। घटना 22 जनवरी 2023 की है। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस मो. शेर अली खां ने बताया कि अगरतल्ला-देवघर अप एक्सप्रेस ट्रेन के कोच संख्या बी 3 के अगले गेट के पास तीन बैग लिए एक व्यक्ति को शक के आधार पर मार्गरक्षी दल के द्वारा सूचना दिए जाने पर रेल पुलिस पहुंची। चेक करने पर तीनों बैग से कुल 18 बंडल प्लास्टिक का थैला में रखा गांजा बरामद किया गया। जिसका तौल करने पर कुल 22 किलो 600 ग्राम हुआ। शहाबुद्दीन के पास से सिम लगा मोबाइल भी बरामद किया गया था। जब्ती सूची तैयार कर रेल थाना लाया गया। जहां रेल थाना नवगछिया 3/2023 प्राथमिकी दर्ज कराई गई और आरोपी को जेल भेज दिया गया। उस दिन से अभी तक आरोपी जेल में ही है। सजा के बिंदु पर स्पेशल पीपी मो. शेर अली खां एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रभात कुमार बहस में थे।
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