Kishanganj Team Prevents Child Marriage Educates Families on Legal Consequences बाल विवाह पर नकेल: प्रशासन ने रुकवाई नाबालिग की शादी, Kishanganj Hindi News - Hindustan
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बाल विवाह पर नकेल: प्रशासन ने रुकवाई नाबालिग की शादी

बाल विवाह पर नकेल: प्रशासन ने रुकवाई नाबालिग की शादी बाल विवाह पर नकेल: प्रशासन ने रुकवाई नाबालिग की शादी

Newswrap हिन्दुस्तान, किशनगंजThu, 12 June 2025 01:27 AM
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बाल विवाह पर नकेल:  प्रशासन  ने रुकवाई नाबालिग की शादी

किशनगंज, एक प्रतिनिधि। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के टेउसा गांव में एक नाबालिग जोड़े की शादी तय की गई थी। बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर जन निर्माण केन्द्र किशनगंज के जिला परियोजना समन्वयक मो. मुजाहिद आलम ने एसडीएम सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी लतिफुर रहमान अंसारी को देते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक, बाल कल्याण समिति, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एवं सदर थाना को इसकी सूचना दी। उक्त मामले को एसडीएम ने गंभीरता से लेकर एक टीम गठित की। जिसमें संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए नाबालिग बच्चे की शादी को अविलंब रोकने को कहा। किशनगंज सीओ राहुल कुमार के नेतृत्व में बनी टीम दलबल के साथ बच्चे के घर पहुंची।

संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मो. मुजाहिद आलम ने परिजनों को बताया कि बाल विवाह एक कानून अपराध है। जिसमें विवाह में शामिल सभी लोगों को दो साल की जेल व एक लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। मौके पर सीओ राहुल कुमार ने लोगों को समझते हुए कहा कि किसी भी नाबालिग की शादी करवाना या करना या किसी तरह से सहायता प्रदान करना गैर जमानतीय कानूनी अपराध है। नाबालिग से विवाह से शिक्षा के अधिकार, बच्चे के विकास, मानसिक शक्ति और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह बात समझाने के बाद परिजनो के लोग मान गए और विवाह को रोक दिया गया। उक्त टीम ने परिजनों से एक शपथ पत्र भरवाया। जिसमें वह इकरार किया कि अपने बच्चे की विवाह 21 वर्ष पूरा होने के बाद ही करेंगे। टीम में मो. जफर अंजुम, सबीह अनवर, पूजा कुमारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद थे।

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