Doctor Requests to Withdraw from POCSO Act Cases Amid Staff Shortage in Lakhisarai Hospitals रेडियोलॉजिस्ट एवं फोरेंसिक विशेषज्ञ की फांस में पॉक्सो का उम्र निर्धारण, Lakhisarai Hindi News - Hindustan
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रेडियोलॉजिस्ट एवं फोरेंसिक विशेषज्ञ की फांस में पॉक्सो का उम्र निर्धारण

रेडियोलॉजिस्ट सह फोरेंसिक विशेषज्ञ की फांस में पॉक्सो केस का उम्र निर्धारण

Newswrap हिन्दुस्तान, लखीसरायTue, 3 June 2025 04:57 AM
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रेडियोलॉजिस्ट एवं फोरेंसिक विशेषज्ञ की फांस में पॉक्सो का उम्र निर्धारण

लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर अस्पताल सहित जिले के विभिन्न अस्पताल में चिकित्सक कमी से मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ सीएस डॉ बीपी सिन्हा की परेशानी एक बार फिर सदर अस्पताल में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. आलोक कुमार ने स्वयं को पास्को एक्ट मामले से हटाने का आवेदन देकर बढ़ा दिया है। ज्ञात हो पास्को एक्ट मामले में अधिकांश नाबालिक के उम्र निर्धारण नियमानुसार रेडियोलॉजिस्ट सह फोरेंसिक विशेषज्ञ के अभाव में तीन वर्ष से अधिक समय से यह जिम्मेदारी वर्तमान में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ आलोक कुमार निभा रहे हैं। सीएस को दिए आवेदन में डॉ आलोक ने बताया कि 9 दिसंबर 2021 को मैंने सदर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के रूप योगदान किया है।

उसी समय पोस्को एक्ट मामले में उम्र निर्धारण की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। नियमानुसार उम्र निर्धारण के लिए रेडियोलॉजिस्ट सह फोरेंसिक विशेषज्ञ चिकित्सक का होना अनिवार्य है। पोस्को मामले में उम्र निर्धारण के बाद न्यायालय में उन्हें वकील के द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही जवाब देने में असहाय एवं असहज महसूस होने पर काफी मानसिक पीड़ा एवं जिल्लत के दौर से गुजरना पड़ता है। डॉ आलोक की माने तो हड्डी रोग विशेषज्ञ होने के कारण उन्हें जिले के सभी प्रखंड स्तरीय अस्पताल में होने वाले दिव्यांग बोर्ड के साथ सदर अस्पताल के जेनरल सहित इमरजेंसी ओपीडी में ड्यूटी भी करना पड़ता है। नियमित रूप से बोर्ड के साथ ड्यूटी के कारण उन्हें इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान मारपीट में इलाज वाले पीड़ित का इंज्यूरी के साथ मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट ससमय तैयार करने में परेशानी होती है। जिसके कारण पीड़ित के साथ सदर अस्पताल प्रबंधन को भी परेशानी होती है। उन्होंने पोस्को से राहत देकर सदर अस्पताल मरीज का इलाज एवं बोर्ड में बेहतर ड्यूटी के लिए स्वतंत्र करने का मांग किया। इधर सीएस डा. बीपी सिन्हा ने बताया कि उम्र निर्धारण के लिए रेडियोलॉजिस्ट सह फोरेंसिक विशेषज्ञ का होना अनिवार्य है। जिले में चिकित्सकों की कमी के संदर्भ में उच्चाअधिकारी को अवगत करा दिया गया है। जब तक कोई संबंधित विशेषज्ञ पदस्थापित कार्यरत ना हो जाए। डा. आलोक को पूर्व की तरह कार्य करने का निर्देश दिया गया है। विशेषज्ञ के आते ही उन्हें कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा।

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